ब्यूरो रिपोर्ट:जय प्रकाश श्रीवास्तव
मेंहनगर, आजमगढ़। एसडीएम मेंहनगर रामानुज शुक्ला ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि शासन के सख्त आदेश पर किसानों के द्वारा अगर अपने खेतों में पराली जलाई गई तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया की पराली जलाए जाने पर जुर्माने के रूप में 2500 से 15000 रुपए तक शासन के निर्देश पर जुर्माना लगाया जा सकता है साथ ही ऐसे किसानों को शासन प्रशासन से मिलने वाले लाभ से भी वंचित कर दिया जाएगा। हार्वेस्टर मशीनों के लिए उन्होंने बताया कि धान काटने वाली कंबाइन मशीनों में एसएमएस लगवाना बहुत ही आवश्यक है अगर ऐसा नहीं पाया गया तो उनके ऊपर भी कार्यवाही के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में शासन प्रशासन की तैयारीयों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि सरकार के आदेशानुसार 29 अक्टूबर से 9 दिसंबर तक नए वोटरों को वोटर लिस्ट से जोड़ने का कार्य बहुत ही तीव्र गति से किया जा रहा है। ऐसे वोटर जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष पूर्ण हो रहा है ऐसे वोटरों के नाम लिस्ट में जोड़े जाएंगे तथा ऐसे वोटर जो मृतक हैं उनके नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे। अतः उन्होंने सभी से अपील की है कि जिन नवयुवकों की उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो रही है वह जल्द से जल्द अपना नामांकन फॉर्म भरदे हैं जिससे कि उनका वोटर आईडी तैयार हो जाए और वोटर लिस्ट में उनका नाम दर्ज किया जा सके।
