बिना लाइसेंस अथवा बिना पंजीकरण के व्यापार करना घोर अपराध है ।

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बिना लाइसेंस अथवा बिना पंजीकरण के व्यापार करना घोर अपराध है ।लाइसेंस के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न और शोषण रोकने के लिए शिविर का आयोजन किया गया है। उक्त विचार है खाद्य सुरक्षा एवम औषधि प्रशासन के सहायक आयुक्त सुरेश मिश्र के।वे गाजीपुर तिराहा स्थित एक प्लाजा में व्यापारियों की जागरूकता हेतु खाद्य सुरक्षा एवम औषधि प्रशासन द्वारा लगाए गए शिविर में व्यापारियों के बीच व्यक्त कर रहे थे।इस अवसर पर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल जनपद मऊ के जिलाध्यक्ष डा रामगोपाल गुप्त ने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि पूरी जानकारी न होने के कारण हम रुपया खर्च भी करते है परंतु हमे लाइसेंस के नाम केवल पंजीकरण ही करा पाते है।शिविर के माध्यम से व्यापारियों को सही दिशा निर्देश मिलता है।इस अवसर पर नगरपालिका जोन एक और दो के खाद्य सुरक्षा अधिकारी रीता सिंह तथा अमित कुमार राना ने शिविर में आए हुए सभी व्यापारियों का स्वागत अभिनंदन करते हुए शिविर को सफल बनाने में सहयोग करने पर धन्यवाद दिया। इस अवसर पर कई व्यापारियों को व्यापार मंडल प्रमुख ने खाद्य पंजीकरण प्रमाण पत्र व्यापारियों की दिया गया।शिविर में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रमुख कन्हैया लाल जायसवाल महातम यादव दिलीप मद्धेशिया नीरज अग्निवेश अतुल मद्धेशिया संजय गुप्ता समेत दर्जनों व्यापारी उपस्थित रहे ।

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