मेडिकल क्षतिपूर्ति देयो का भुगतान न करने पर कैट, इलाहाबाद ने बीएसएनएल विभाग से जवाब मांगा

158 Views

बरदह थाना क्षेत्र अंतर्गत याचिकाकर्ता श्री लालता देवकी सिंह( एल डी सिंह) पुत्र स्वर्गीय देवकी सिंह निवासी ग्राम छतरपुर पोस्ट अहिरौली जिला आजमगढ़ थाना वरदह का रहने वाला है। प्रार्थी 31 /1 /2005 को बीएसएनएल विभाग जौनपुर से सेवानिवृत हुआ था। 13 मार्च 2009 को रात्रि में पेट्रोल पंप पर निकट बरदह बाजार में दुर्घटना होने के कारण उनके दाएं पैर की हड्डी टूट गई थी । जानकारी होने पर परिवार वालों ने आपातकाल में निकटतम अस्पताल में भर्ती कराया व प्रार्थी ने अविलंब विभाग को इसकी सूचना दी। कुछ समय पश्चात प्रार्थी की पत्नी श्रीमती मनोरमा देवी का स्वास्थ्य बिगड़ने पर प्रार्थी ने जौनपुर अस्पताल में भर्ती कराया और हालात बिगड़ने पर अस्पताल वालों ने बीएचयू में उचित इलाज करने के लिए रेफर कर दिया, इलाज के दौरान प्रार्थी की पत्नी का स्वर्गवास दिनांक 19 /7 /2009में हो गया था। याचिकाकर्ता मेडिकल भुगतान हेतु समय पर विभाग को मेडिकल बिलों के साथ सूचित करता रहा। बीएसएनएल विभाग ने सभी मेडिकल बिलों का भुगतान करने के पश्चात दो मेडिकल बिल का भुगतान रोक दिया। भुगतान हेतु प्रार्थी ने कई दफा विभाग से निवेदन किया एवं प्रार्थना पत्र दिया, भुगतान न होने पर बुजुर्ग सेवानिवृत्ति प्रार्थी ने पीएमओ को भी प्रार्थना पत्र दिया। विवश हो करके प्रार्थी को केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, इलाहाबाद में मुकदमा करना,पडा जिसमें अधिवक्ता श्री धर्मेंद्र सिंह द्वारा प्रार्थी के मेडिकल बिलो के भुगतान हेतु अधिकरण के समक्ष रखा गया, न्यायालय ने बीएसएनएल विभाग को चार सप्ताह के अंदर काउंटर दाखिल करने का समय दिया है एवं अगली तिथि 8 अक्टूबर 2024 लगाई है।

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *