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आजमगढ़। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा गुंडा एक्ट के तहत पाबंद किए गए चार आदतन अपराधियों को जिला मजिस्ट्रेट ने छह माह तक जिले की सीमा से बाहर रहने की सजा सुनाई है। इन सभी के खिलाफ हत्या, दुष्कर्म, गोकशी तथा आबकारी एक्ट के अभियोग पंजीकृत हैं,अभियुक्तों में अबूशाद पुत्र मोबिन, निवासी फैजुल्लापुर,थाना गंभीरपुर, आजमगढ़ (दुष्कर्म),नौशाद उर्फ नोना पुत्र कुल्टन, निवासी बैरीडीह, थाना देवगाँव, आजमगढ़ (गोवध), नदीम पुत्र अलीशेर निवासी बैरीडीह, थाना देवगाँव, आजमगढ़ (हत्या), मनोज कुमार सिंह पुत्र रामअवध सिंह निवासी कबूतरा, थाना तरवाँ, आजमगढ़ (आबकारी) शामिल हैं।
